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Sunday, March 26, 2023

नौकरी देने और नौकरी पाने के इच्छुकों के लिए झारखंड सरकार का पोर्टल शुरू, कराना होगा दोनों को रजिस्ट्रेशन

रांची: प्रदेश सरकार ने प्रदेश में नियोक्ताओं और बेरोजगारों दोनों के लिए एक ऐसे पोर्टल की शुरुआत की है जिसमें नौकरी देने वाले और नौकरी पाने के इच्छुक दोनों के लिए एक प्लेटफार्म देने की कोशिश की गई है। झार नियोजन पोर्टल के नाम से यह पोर्टल श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से तैयार किया गया है। जिसकी शुरुआत झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ही की है।

इस पोर्टल पर नियोक्ता अपने व्यवसाय एवं उससे संबंधित कर्मचारियों की जानकारी भी साझा कर सकते हैं। रोजगार के लिए अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर आवेदन भी भर सकेंगे। नियोक्ता और बेरोजगार दोनों को रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा इस पोर्टल पर उपलब्ध होगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के उद्देश्य से झारखण्ड सरकार ने झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021” पारित किया है। इससे संबंधित नियमावली जारी हो जाने के बाद से यह राज्य में 12 सितंबर 2022 से प्रभावी है। यह अधिनियम वैसे सभी प्रतिष्ठान जो निजी क्षेत्र के हों एवं जहां 10 या 10 से अधिक कार्यबल कार्य कर रहे हैं पर लागू होता है। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को इस (http://jharniyojan.jharkhand.gov.in) पोर्टल पर अपना निबंधन कराना है।

विभागीय सूत्रों के मुताबिक निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 के राज्य में प्रभावी होने की तिथि से अगर कोई निजी क्षेत्र का प्रतिष्ठान नौकरी निकालता है तो 40 हजार रुपये तक की नौकरी स्थानीय युवक-युवतियों को देना होगा। बताया गया है कि राज्य के वैसे युवा जो इस अधिनियम का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें रोजगार पोर्टल पर निबंधित होना होगा।

वहीं दूसरी ओर स्थानीय कंपनियों की ओर से स्थानीय स्तर पर जो कर्मचारी मिल रहे हैं यदि वे उनके जरूरत के अनुसार ट्रेन नहीं है तो सरकार आवश्यक कौशल के संबंधित ट्रेनिंग दिलाकर स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर योग्य बनाने का काम सरकार करेगी।

इस नियम में ऐसा भी प्रावधान है कि अगर राज्य के प्रति अपने सामाजिक एवं नैतिक दायित्वों के निर्वहन में स्थानीय कंपनियों और नियोक्ताओं आनाकानी करते हैं तो उनपर कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए सरकार कंपनियों से अपेक्षा करती है कि अधिनियम का स्वेच्छा से अनुपालन कर स्थानीय युवक/युवतियों को रोजगार के अवसर देंगे।

प्रावधान की कुछ मुख्य बातें

अधिनियम / नियम का विस्तार पूरे राज्य में 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों का नियोजन करने वाला कोई व्यक्ति अथवा ऐसी संस्था जिसे सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, पर लागू होगा। इसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम शामिल नहीं होंगे, पर केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों/उपक्रमों में आउट सोर्स से सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्था पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

प्रत्येक नियोक्ता स्वयं को झारनियोजन पोर्टल पर निबंधित करेगा एवं 30 दिनों के अंदर 40 हजार रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की विवरणी पोर्टल में प्रविष्ट करेगा।

अधिनियम /नियम के तहत प्रत्येक नयी परियोजना प्रारंभ करने वाले नए नियोक्ता परियोजना के प्रारंभ होने के 30 दिन पहले जिला नियोजन पदाधिकारी / नियोजन पदाधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन आने वाले कर्मचारियों की संख्या को आवश्यक कौशल के साथ बताना होगा।

अधिनियम / नियम के तहत रिक्तियों एवं नियोजन के बारे में हर तीन माह में नियोक्ता को जानकारी विभाग के साथ साझा करनी होगी।

अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन अभिहित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से असंतुष्ट कोई नियोक्ता निर्धारित रीति एवं प्रपत्र में साठ दिनों के अंदर अपीलीय प्राधिकार निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, राज्य सरकार के यहां अपील कर सकता है तथा अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपील की सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद साठ दिन के भीतर अपील का निपटारा किया जाएगा।

अधिनियम / नियम के अनुपालन के अनुश्रवण के लिए प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में एक समिति गठित किए जाने का भी प्रावधान किया गया है।

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