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झारखंड हाई कोर्ट से पूर्व मंत्री एनोस एक्का को मिली जमानत के आधार पर आज उन्हें जेल से रिहा किया गया। मौके पर उपस्थित समर्थकों के द्वारा उनके माला पहनाकर स्वगात किया।
जस्टिस एके गुप्ता व जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने उन्हें गुरुवार को सशर्त जमानत दे दी थी। अदालत ने जमानत देते हुए एनोस एक्का को अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था। साथ ही कोर्ट की अनुमति के बिना उन्हें झारखंड से बाहर नहीं जाने और गवाहों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करने का भी आदेश दिया है।
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क्या है मामला?
वर्ष 2014 में सिमडेगा के पारा शिक्षक मनोज कुमार को उनके स्कूल से अगवा कर लिया गया था। बाद में उसका शव स्कूल के पास से ही बरामद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने 26 नवंबर 2014 की रात करीब डेढ़ बजे एनोस एक्का को उनके ठाकुरटोली आवास से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि एनोस ने चुनाव के दौरान अपने पक्ष में प्रचार नहीं करने पर पारा शिक्षक को धमकी दी थी और बाद में एनोस ने उग्र्रवादियों के सहयोग से पारा शिक्षक की हत्या करा दी।
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