रांची: प्रदेश सरकार ने राज्य में कपड़ा, जूता-चप्पल की दुकानें खुलने संबंधित अधिसूचना गुरुवार को जारी कर दी है। विश्व की सूचना के मुताबिक 19 जून शुक्रवार से कपड़े जूते चप्पल की दुकानें खोलने का आदेश दे दिया गया है लेकिन दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सामान बेचने की इजाजत दी गई है।
प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार ने गुरुवार को अधिसूचना जारी की है। जिसमें यह साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में शुक्रवार से दुकानों को खोल दी जाएगी।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन (अनलॉक-1) के दौरान कई क्षेत्रों को खोलने का निर्देश दिया था। इसमें धार्मिक स्थलों सहित कपड़े और जूते-चप्पल की दुकानों, निजी बसों के परिचालन शामिल था लेकिन झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश सरकार ने इन्हें खोलने का आदेश नहीं दिया था।
बता दें कि इस निर्णय के खिलाफ प्रदेश में व्यवसायी प्रदर्शन और विरोध करते हुए प्रशासन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राहत देने की मांग की थी।
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