राँची :- मामले में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य के गृह सचिव को अगली सुनवाई 6 अप्रैल को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने उनसे पूछा है कि राज्य में कब तक मॉडल जेल मैनुअल बन जाएगा। इससे पहले एमिकस क्यूरी मनोज टंडन की ओर से कोर्ट को बताया गया केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में मॉडल जेल मैनुअल बनाया है। इसे सभी राज्य सरकारों को भेजा गया था। और उन्हें इसी के आधार पर मॉडल जेल मैनुअल बनाने को कहा गया था। दूसरे राज्यों में मॉडल जेल मैनुअल बन चुका है लेकिन झारखण्ड में अब तक नहीं बना। जब-जब हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है तो सरकार की ओर से कहा जाता है, की मॉडल जेल मैन्युअल बनाने का काम प्रोसेस में है। इस पर खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि वर्ष 2019 में भी शपथ पत्र दाखिल कर राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि मॉडल जेल मैनुअल बनने का काम प्रोसेस में है, आज भी सरकार यही बात कह रही है। जिसके बाद कोर्ट ने गृह सचिव को तलब किया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में जेल रिफॉर्म को लेकर दिशा निर्देश दिया था। इसी के आधार पर हाईकोर्ट ने मामले में स्वत संज्ञान लिया है।