नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोडरमा जिला कोर्ट ने व्यक्ति को सुनाई 20 साल की सश्रम सजा।

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कोडरमा :- झारखंड में कोडरमा जिले की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को बीस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी डब्लू सिंह उर्फ डेगना (उम्र 26) को यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण करने संबंधी अधिनियम 2012 (पॉक्सो) के तहत दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार जुर्माना भी लगाया।

जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। साथ ही अदालत ने चार पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 15 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं दिए जाने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वही 504 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं एक हजार जुर्माना लगाया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। मामले को लेकर जिले के डोमचांच थाना कांड संख्या 11/20 पोक्सो दर्ज कराया गया था।

अभियोजन का संचालन पीपी पीके मंडल ने किया। इस दौरान कुल आठ गवाहों का परीक्षण कराया गया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आत्मानंद पांडे ने बचाव करते हुए दलीलें पेश की। नाबालिग ने अपने आरोप में कहा था कि उसके माता-पिता जब जंगल लकड़ी लाने चले जाते थे तो घर में उसे अकेली पाकर आरोपी चाकू लेकर घर में घुस आता था और चाकू की नोक पर उसके जबरन दुष्कर्म करता था।

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