रांची : कदमा में पिछले माह पूर्व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में जेल में बंद भाजपा नेता अभय सिंह समेत 14 आरोपियों को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। जिसके बाद सभी आरोपी कई महीनों के बाद जेल से बाहर आ सकते हैं लेकिन भाजपा नेता अभय सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है क्योंकि अभय सिंह के खिलाफ हाई कोर्ट में सुनवाई के ठीक 1 दिन पहले जमशेदपुर के जुगसलाई पुलिस ने जुगसलाई में हुए हिंसा के एक मामले में उनको आरोपी बनाते हुए केस की फाइल कोर्ट को समर्पित की है।इसके बाद जमशेदपुर कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई और उनका प्रोडक्शन उस केस में करा दिया गया।अब अभय सिंह को अगर बाहर जेल से आना है तो जुगसलाई के कांड में भी जमानत लेना होगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस सुभाष चंद की खंडपीठ ने जमशेदपुर में दंगा भड़काने के आरोपी भाजपा नेता अभय सिंह और अन्य की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया है।अदालत ने अभय सिंह के साथ 30 से ज्यादा आरोपियों को जमानत की सुविधा प्रदान की है, जिसके बाद अब वह अदालत द्वारा जमानत के लिए दी गई शर्तों का पालन करने के बाद जेल से बाहर आ सकते हैं।इस केस से जुड़े सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने 12 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अभय सिंह की ओर से हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता आर एस मजूमदार और रोहन मजूमदार ने बहस की। वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता भोलानाथ ओझा ने बहस की। सरकार की ओर से की गई बहस में अदालत को बताया गया था कि केस डायरी में अभय सिंह पर दंगा भड़काने की साजिश में शामिल होने की बात सामने आयी है।
बता दें कि निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद अभय सिंह ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।
हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस सुभाष चंद्र की खंडपीठ ने भाजपा नेता अभय सिंह और अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद फैसला को सुरक्षित रख लिया था।21 जुलाई को फैसले की तिथि तय की गई थी। शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में सारे आरोपियों को जमानत दे दी।