गांधीनगर: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को गांधीनगर से तीन महीने चलने वाले विशेष अभियान “आपकी पूंजी, आपका अधिकार” की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के पास पड़ी 1.84 लाख करोड़ रुपये की बिना दावे वाली वित्तीय संपत्तियों को उनके असली मालिकों तक पहुंचाना है।
इस मौके पर गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई, बैंकों के शीर्ष अधिकारी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
कैसे करें क्लेम?
सीतारमण ने कहा कि बैंकों, आरबीआई, बीमा कंपनियों, भविष्य निधि खातों और शेयर बाजार से संबंधित संस्थाओं के पास बड़ी मात्रा में धनराशि वर्षों से बिना दावे के पड़ी हुई है। उन्होंने कहा, “इन संपत्तियों का असली हकदार हर नागरिक है। यह धन सुरक्षित है और सरकार इसकी संरक्षक है। उचित दस्तावेज़ के साथ कोई भी व्यक्ति अपना दावा कर सकता है।”
मंत्री ने बताया कि वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के आंकड़ों के अनुसार, 1.84 लाख करोड़ रुपये की राशि विभिन्न संस्थाओं के पास सुरक्षित पड़ी है। उन्होंने कहा कि यदि कोई राशि लंबे समय तक बिना दावे के रहती है, तो उसे संबंधित नियामक संस्था जैसे RBI, SEBI या IEPF (निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष) के पास स्थानांतरित कर दिया जाता है।
सीतारमण ने यह भी बताया कि आरबीआई ने नागरिकों की सुविधा के लिए UDGAM (Unclaimed Deposits Gateway to Access Information) पोर्टल शुरू किया है, जहां लोग अपने नाम पर पड़ी किसी भी अनक्लेम्ड राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और दावा कर सकते हैं।
उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि तीन महीने चलने वाले इस अभियान के दौरान तीन “A” — जागरूकता (Awareness), पहुंच (Access) और कार्रवाई (Action) पर विशेष ध्यान दिया जाए।
“पहला A है जागरूकता — लोगों को बताएं कि उनका पैसा कहां पड़ा है और उन्हें इसे पाने के लिए क्या करना होगा। उन्हें सही दस्तावेज़ जुटाने और पोर्टल पर पंजीकरण के लिए प्रेरित करें।”
वित्त मंत्री ने सभी बैंक और सरकारी अधिकारियों से आग्रह किया कि वे इस पहल के “एम्बेसडर” बनें और लोगों तक यह संदेश पहुंचाएं कि उनकी मेहनत की कमाई सुरक्षित है — बस उसे पाने के लिए आगे आने की जरूरत है।













