रांची: झारखंड पुलिस मुख्यालय और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बीच कर्मचारियों के वेतन पैकेज से जुड़ी सुविधाओं को लेकर एक बार फिर से समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस बार की विशेष बात यह रही कि पुलिसकर्मियों के लिए 10 लाख रुपये का नया ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर जोड़ा गया है, जो अब आकस्मिक दुर्घटना के अलावा अन्य कारणों से मृत्यु होने पर भी परिजनों को मिलेगा।
इस एमओयू की जानकारी पुलिस मुख्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दी। मौके पर एसबीआई पटना मंडल के मुख्य महाप्रबंधक अनुराग जोशी भी उपस्थित थे।
डीजीपी ने बताया कि एसबीआई के साथ यह एमओयू पुलिसकर्मियों के हित में उठाया गया एक अहम कदम है। उन्होंने कहा, “अब हमारे पुलिसकर्मियों को न केवल दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा, बल्कि सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होने पर भी उनके परिवार को 10 लाख रुपये की बीमा राशि प्रदान की जाएगी। यह सुविधा पहले मौजूद नहीं थी।”
मौजूदा बीमा सुविधाएं:
नए एमओयू के अंतर्गत अब निम्नलिखित बीमा सुविधाएं शामिल हैं:
₹1 करोड़ का दुर्घटना बीमा
₹1.60 लाख का जीवन बीमा कवरेज
₹1 करोड़ का पूर्ण विकलांगता बीमा
₹80 लाख तक का आंशिक विकलांगता कवर
और अब ₹10 लाख का नया टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जो सामान्य मृत्यु पर भी लागू होगा।
अब तक इतने पुलिसकर्मियों के परिजनों को मिला लाभ
एसबीआई अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2023 में पहले एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद से अब तक 32 पुलिसकर्मियों के परिजनों को आकस्मिक बीमा लाभ प्रदान किया गया है। इसके अलावा, एमओयू से पहले की घटनाओं में 9 परिवारों को भी बीमा का लाभ दिया गया।
इस मौके पर एसबीआई और पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने इस साझेदारी को पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए ‘सुरक्षा की एक मजबूत परत’ बताया।
झारखंड: पुलिसकर्मियों की मौत पर मिलेंगे 10 लाख, पहले से है 1 करोड़ का बीमा








