---Advertisement---

किरायेदारों और मकान मालिकों के लिए नए नियम, क्या बदला?

On: November 19, 2025 10:52 AM
---Advertisement---

Rent Rules 2025: केंद्र सरकार ने न्यू रेंट एग्रीमेंट 2025 को लागू कर दिया है। यह नया ढांचा मॉडल टेनेन्सी एक्ट (MTA) और हालिया बजट प्रावधानों के आधार पर तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है किराया प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित, सुगम और विवाद-मुक्त बनाना।

सरकार का सबसे बड़ा फोकस अब रेंट एग्रीमेंट की अनिवार्य रजिस्ट्री पर है, ताकि अवैध या मौखिक समझौते खत्म हों और दोनों पक्षों के अधिकार सुरक्षित रहें।

1. रेंट एग्रीमेंट की अनिवार्य रजिस्ट्री अब जरूरी

अब किसी भी तरह का किराया समझौता मौखिक या अनौपचारिक तरीके से नहीं चलेगा। नए नियमों के तहत एग्रीमेंट साइन होने के दो महीने के भीतर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन स्टेट प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पोर्टल या नजदीकी रजिस्ट्रार ऑफिस के माध्यम से प्रक्रिया। तय समयसीमा में रजिस्ट्री नहीं कराने पर ₹5,000 का जुर्माना। इसके लागू होने से किरायेदारों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी और विवादों की संभावना कम होगी।


2. सिक्योरिटी डिपॉजिट पर सीमा तय

सरकार ने पहली बार पूरे देश में सुरक्षा राशि पर सीमा तय की है।

नई सीमा इस प्रकार है:

• रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी: अधिकतम 2 महीने का किराया

• कमर्शियल प्रॉपर्टी: अधिकतम 6 महीने का किराया

यह बदलाव खासकर नौकरीपेशा और मध्यमवर्गीय किरायेदारों के लिए राहत लेकर आया है, जिन्हें शुरुआत में भारी रकम जमा करनी पड़ती थी।


3. किराया वृद्धि अब नियमों के दायरे में

अब मकान मालिक मनमानी बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे।
नए प्रावधानों के अनुसार किराया केवल निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार ही बढ़ेगा। वृद्धि से पहले किरायेदार को लिखित सूचना अनिवार्य होगा। इससे किरायेदार को वित्तीय योजना बनाने का पर्याप्त समय मिलेगा।

4. निष्पक्ष और स्पष्ट बेदखली प्रक्रिया

नए कानून में यह साफ कर दिया गया है कि किसी भी किरायेदार से अचानक घर खाली करने को नहीं कहा जा सकेगा। बेदखली के सभी नियम एक्ट में स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हैं। इससे मकान मालिक और किरायेदार दोनों के अधिकार संतुलित रहेंगे।

5. 60 दिनों में विवाद का निपटारा

किराया विवाद वर्षों तक कोर्ट में न फंसे, इसके लिए सरकार ने स्पेशल रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल का गठन करने का निर्णय लिया है। इन संस्थाओं का लक्ष्य है, हर विवाद का 60 दिनों के भीतर समाधान और तेज़, सस्ता और पारदर्शी न्याय उपलब्ध कराना।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

Join WhatsApp

Join Now

और पढ़ें

Surya Grahan 2026: साल का पहला सूर्य ग्रहण आज, जानें भारत में दिखेगा या नहीं

जुगसलाई नगर परिषद चुनाव : रिंकू सिंह के समर्थन में पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की सभा, कहा-भारत को जीताना है

चतरा: मैट्रिक छात्र को 10 दिनों तक कथित बेवजह हिरासत में रखने का मामला,हाई कोर्ट गंभीर,एसपी से कोर्ट में किया जवाब तलब

जुगसलाई नगर परिषद चुनाव:हर घर नल, हर घर जल का संकल्प,डॉली मल्लिक को मिल रहा अपार जनसमर्थन

‘पीएम राहत’ स्कीम लॉन्च, सड़क हादसे में घायलों का खर्च उठाएगी सरकार, 1.5 लाख तक होगा फ्री इलाज; जानिए कैसे मिलेगा लाभ

राजपाल यादव को बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने 18 मार्च तक दी अंतरिम जमानत, 1.5 करोड़ रुपये किए जमा