---Advertisement---

सिर्फ ऑनलाइन रेल टिकट वालों को ही दुर्घटना बीमा का लाभ क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे से मांगा जवाब

On: November 28, 2025 12:10 PM
---Advertisement---

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे में यात्रियों को मिलने वाले दुर्घटना बीमा कवरेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। शीर्ष अदालत ने रेलवे से पूछा है कि दुर्घटना बीमा का लाभ केवल ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को ही क्यों दिया जाता है, जबकि भारी संख्या में लोग आज भी ऑफलाइन टिकट खिड़की से टिकट खरीदते हैं।

सुप्रीम कोर्ट की दो-टूक- दो तरह की टिकट बुकिंग, दो तरह की सुविधा क्यों?

न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट को बताया गया कि फिलहाल रेलवे के दुर्घटना बीमा की सुविधा सिर्फ IRCTC के माध्यम से ऑनलाइन टिकट खरीदने वालों को ही उपलब्ध है।

इस पर पीठ ने 25 नवंबर को पारित आदेश में कहा, “दुर्घटना बीमा सिर्फ ऑनलाइन टिकट धारकों को उपलब्ध है, जबकि ऑफलाइन टिकट खरीदने वालों के लिए यह विकल्प ही नहीं है। रेलवे को स्पष्ट करना होगा कि दो अलग-अलग माध्यमों से टिकट खरीदने वालों के बीच यह अंतर क्यों रखा गया है।”

अदालत ने कहा कि यह मुद्दा सीधे तौर पर यात्रियों के अधिकार, सुरक्षा और समानता से जुड़ा है, इसलिए रेलवे को इसकी ठोस वजह बतानी होगी।

रेलवे की ओर से ASG विक्रमजीत बनर्जी हुए पेश

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी अदालत में रेलवे का पक्ष रख रहे थे। कोर्ट ने उनसे निर्देश लेकर अगली सुनवाई में स्पष्ट जवाब देने को कहा है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट प्रणालियों में इतनी असमानता क्यों? क्या भविष्य में ऑफलाइन टिकट वाले यात्रियों को भी बीमा सुविधा देने की योजना है?

कोर्ट ने कहा- पहले ट्रैक और क्रॉसिंग की सुरक्षा सुधारें

पीठ ने रेलवे द्वारा जमा की गई रिपोर्ट का भी अवलोकन किया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि रेलवे को प्राथमिकता के तौर पर पटरियों की सुरक्षा, अनमैन्ड व मैन्युअल क्रॉसिंग की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अदालत ने कहा कि जब मूलभूत सुरक्षा प्रभावी होगी, तो अन्य सुधार स्वाभाविक रूप से लागू हो सकेंगे।

हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

अदालत ने रेलवे को दो अहम मुद्दों पर विस्तृत रिपोर्ट/हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं:

1. यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े उपाय

2. ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन टिकट प्रणाली में बीमा कवर की असमानता पर स्पष्ट जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को 13 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया है।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

Join WhatsApp

Join Now

और पढ़ें

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड: लूथरा ब्रदर्स को थाइलैंड से लाया गया दिल्ली, गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार

नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत, ED की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेने से किया इनकार

अंतर विद्यालय नाट्य लोक नृत्य गीत वाद्य यंत्र प्रतियोगिता संपन्न,लोगों ने खूब सराहा

पंजाब:मैच के पहले कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या,सिद्धू मूसे वाला के मर्डर का बदला!

राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, कल अयोध्या में जलसमाधि

जमशेदपुर: किसी बड़े कांड को अंजाम देने की फिराक में लगे अमरनाथ गैंग के आधा दर्जन अपराधी हथियार के साथ पुलिस के हत्थे चढ़े