नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा जारी नए आदेश के तहत अब WhatsApp, Telegram, Signal, Snapchat, ShareChat, JioChat, Arattai और Josh जैसे सभी मैसेजिंग ऐप्स केवल उसी मोबाइल में चलेंगे, जिसमें यूजर का रजिस्टर्ड सिम कार्ड एक्टिव स्थिति में लगा हो। सिर्फ वाई-फाई के जरिए ऐप चलाने की सुविधा खत्म कर दी गई है।
क्या है नया ‘सिम बाइंडिंग’ नियम?
DoT के अनुसार अब हर मैसेजिंग ऐप को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐप तभी चले, जब यूजर की रजिस्टर्ड सिम उसी फोन में एक्टिव हो। यदि यूजर फोन से सिम निकाल देता है या सिम बंद है, तो ऐप स्वतः बंद हो जाएगा। यानी केवल वाई-फाई पर मैसेजिंग ऐप्स चलाना अब संभव नहीं होगा। सरकार का कहना है कि विदेशी ठग इन एप्स को बिना सिम के चलाकर फर्जी नंबरों से साइबर फ्रॉड कर रहे थे। सिम बाइंडिंग नियम इस गैप को बंद करेगा।
लैपटॉप/वेब यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव
WhatsApp Web, Telegram Web और अन्य प्लेटफॉर्म्स के लिए सरकार ने अतिरिक्त सुरक्षा नियम लागू किए हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप पर व्हाट्सऐप वेब, टेलीग्राम वेब इस्तेमाल करते है तो अब हर 6 घंटे में अपने आप लॉगआउट हो जाएगा। फिर QR कोड स्कैन करके आपको दोबारा लॉगइन करना होगा। सरकार के अनुसार इससे वेब सेशन्स की चोरी और फ्रॉड को रोका जा सकेगा।
120 दिन में जमा करनी होगी कंप्लायंस रिपोर्ट
सभी मैसेजिंग ऐप कंपनियों को 120 दिन के भीतर DoT को लिखित रूप में बताना होगा कि उन्होंने नए नियम पूरी तरह लागू कर दिए हैं। रिपोर्ट न देने पर या नियम न मानने पर Telecommunication Act 2023, साइबर सुरक्षा कानूनों तथा अन्य प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
क्यों उठाया गया यह कदम?
DoT ने कहा कि अनेक ऐप्स मोबाइल नंबर से यूजर की पहचान तो करते हैं, लेकिन ऐप चलाने के लिए सिम की जरूरत नहीं होती। इसी वजह से साइबर अपराधी बिना सिम के मैसेजिंग ऐप चलाकर फर्जी पहचान बनाते हैं। भारत में साइबर ठगी के मामलों में तेजी आती जा रही है। सरकार का मानना है कि नए नियम से नकली मोबाइल नंबरों का उपयोग रोका जा सकेगा, पूरे टेलीकॉम नेटवर्क की सुरक्षा बढ़ेगी, साइबर फ्रॉड पर बड़ी रोक लगेगी
90 दिनों में लागू होंगे दो प्रमुख बदलाव
1. सिम-लिंक्ड ऐप ऑपरेशन: WhatsApp, Telegram सहित सभी ऐप्स फोन में तभी चलेंगे जब उसी नंबर की एक्टिव सिम डिवाइस में लगी हो।
2. वेब सेशन सुरक्षा: वेब/लैपटॉप लॉगिन हर 6 घंटे में ऑटो-लॉगआउट होगा; दोबारा QR स्कैन कर लॉगिन करना होगा।
नियम तुरंत प्रभाव से लागू
दूरसंचार विभाग ने साफ किया है कि ये सभी निर्देश देशभर में लागू कर दिए गए हैं और आगे भी जारी रहेंगे, जब तक विभाग इनमें बदलाव न करे।













