गढ़वा: स्पेशल जज पोक्सो सह जिला जज प्रथम दिनेश कुमार की अदालत ने दो नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसकी राशि पीड़िताओं को प्रदान करने का आदेश दिया गया है।
अदालत ने रंका थाना क्षेत्र अंतर्गत दौनादाग गांव निवासी इरशाद अंसारी को दोषी पाया। मामला 3 अक्टूबर 2022 का है। प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता की 14 वर्षीय पुत्री और 16 वर्षीय नतिनी दुर्गा पूजा के अवसर पर रंका सब्जी बाजार में कलश और दीया बेचने गई थीं, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटीं।
परिजनों द्वारा खोजबीन करने पर जानकारी मिली कि शाम करीब 4:15 बजे नतिनी के मोबाइल से किसी अन्य मोबाइल पर बात कराई गई थी, जिसके बाद दोनों लापता हो गईं। आशंका के आधार पर परिजनों ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर अपहरण किए जाने की शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस अनुसंधान के दौरान अभियुक्त इरशाद अंसारी को गिरफ्तार किया गया। पीड़िताओं का धारा 164 के तहत बयान न्यायालय में दर्ज कराया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि अभियुक्त उन्हें मोटरसाइकिल से जंगल ले गया और दोनों के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर हत्या की धमकी भी दी गई। बयान में यह भी सामने आया कि अभियुक्त ने अपना नाम ‘सोनू’ बताकर दोनों को झांसे में लिया था।
अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान में भी इस बात की पुष्टि हुई कि उसने दोनों नाबालिगों को बहला-फुसलाकर मोटरसाइकिल पर बैठाया और जंगल ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म किया। घटना के दौरान एक पीड़िता किसी तरह वहां से भागने में सफल रही। यह भी सामने आया कि अभियुक्त पूर्व में भी दुष्कर्म के एक मामले में जेल जा चुका है।
अदालत ने 10 गवाहों के बयान, चिकित्सीय साक्ष्य एवं अन्य उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार दिया। फैसले में अदालत ने कहा कि इस प्रकार के घृणित अपराध समाज के लिए कलंक हैं और नाबालिगों के साथ दुष्कर्म अत्यंत गंभीर अपराध है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को अधिकतम सजा के रूप में उम्रकैद दी गई।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक उमेश दीक्षित तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार चौबे ने अदालत में पैरवी की।
गढ़वा: दो नाबालिगों से दुष्कर्म मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने एक लाख जुर्माना भी लगाया














