झारखंड वार्ता संवाददाता
गढ़वा: उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला समाज कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी धीरज प्रकाश ने विभागीय योजनाओं की अद्यतन स्थिति से उप विकास आयुक्त को अवगत कराया।
समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त ने जिले के सभी सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली, शौचालय, पेयजल, रेनवाटर हार्वेस्टिंग तथा पोषण वाटिका योजना को अनिवार्य रूप से क्रियान्वित करने का निर्देश दिया। साथ ही फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के माध्यम से सभी आंगनबाड़ी लाभार्थियों का शत-प्रतिशत डाटा ऑनलाइन करने पर जोर दिया गया।
स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि सभी आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका का आयुष्मान कार्ड तथा सभी लाभार्थियों का आभा कार्ड अगले 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। वहीं महिला सुपरवाइजर, शिक्षा विभाग के सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को जर्जर एवं किराए के भवन में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का संयुक्त सर्वे 10 दिनों के अंदर पूरा कर नजदीकी विद्यालयों में शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में शिक्षा विभाग को सावित्रीबाई फुले योजना के तहत जिले के सभी विद्यालयों में कक्षा 8 से ऊपर के लंबित आवेदनों को शीघ्र परियोजना कार्यालय को फॉरवर्ड करने का निर्देश दिया गया, ताकि लाभुकों को समय पर राशि का भुगतान हो सके। इसके अलावा मातृ वंदन योजना की आंगनबाड़ी केंद्रवार समीक्षा की गई, जिसमें लापरवाही बरतने वाली सेविकाओं के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
उप विकास आयुक्त ने कहा कि चयनित सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय, जलापूर्ति, रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं पोषण वाटिका की व्यवस्था हेतु विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची दो दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाए। साथ ही लगातार लापरवाही बरतने वाली सेविका/सहायिका को सेवा मुक्त करने का प्रस्ताव भेजने का निर्देश जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को दिया गया।
बैठक में विभिन्न परियोजनाओं के सीडीपीओ, महिला सुपरवाइजर के अलावा शिक्षा विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता, भवन निर्माण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
गढ़वा: उप विकास आयुक्त ने की समाज कल्याण योजनाओं की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश














