झारखंड वार्ता संवाददाता
गढ़वा: जिले में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के शांतिपूर्ण, कदाचारमुक्त एवं सुव्यवस्थित संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। इसी क्रम में सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 दिनांक 03 फरवरी से 17 फरवरी 2026 तक प्रथम पाली में पूर्वाह्न 09:45 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक, जबकि इंटरमीडिएट परीक्षा (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) 03 फरवरी से 23 फरवरी 2026 तक द्वितीय पाली में अपराह्न 02:00 बजे से 05:15 बजे तक आयोजित की जाएगी।
अध्यक्ष, झारखंड अधिविद्य परिषद, रांची से प्राप्त निर्देश एवं उपायुक्त, गढ़वा के संयुक्त आदेश के आलोक में अनुमंडल दण्डाधिकारी, गढ़वा सदर संजय कुमार द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश परीक्षा तिथियों को प्रातः 07:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
गढ़वा अनुमंडल क्षेत्र में कुल 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। गढ़वा नगर क्षेत्र में गोपीनाथ सिंह महिला इंटर कॉलेज, यासीन मिल्लत इंटर कॉलेज, राजकीयकृत गोविंद उच्च विद्यालय, एस.एस.जे.एस. नामधारी कॉलेज, गोपीनाथ सिंह महिला डिग्री कॉलेज एवं राजकीयकृत गोवावल +2 उच्च विद्यालय शामिल हैं।
मेराल प्रखंड में राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय मेराल, आरोग्यम इंटर कॉलेज गोबरदाहा एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय बाना को केंद्र बनाया गया है।
डंडई क्षेत्र में उत्क्रमित उच्च विद्यालय तसरार, उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय लवाहीकला एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय जरही स्थित हैं।
मझिआंव क्षेत्र में उत्क्रमित उच्च विद्यालय मोरबे, राजकीयकृत सुखदेव उच्च विद्यालय, एस. चन्द्रवंशी इंटर कॉलेज एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय मझिआंव शामिल हैं।
वहीं कांडी प्रखंड अंतर्गत राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय कांडी, उत्क्रमित उच्च विद्यालय लमारीकला, सोनभद्र आदर्श महाविद्यालय तथा मध्य विद्यालय हरिहरपुर कांडी को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है।
निषेधाज्ञा के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की भीड़, शोर-शराबा, लाउडस्पीकर, प्रचार-प्रसार, ढोल-नगाड़ा अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा हथियार, आग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ जैसे पटाखे, बारूद आदि लाना भी वर्जित रहेगा, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर।
परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के लिए मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, ईयरफोन, डिजिटल उपकरण, किताब, कॉपी, बैग आदि लाना सख्त रूप से प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा कार्य में लगे कर्मियों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रशासन ने आमजनों से अपील की है कि परीक्षा अवधि के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, ताकि परीक्षाएं निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से संपन्न हो सकें।














