खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले राशन डीलर पर प्राथमिक दर्ज, लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा

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गढ़वा: बरडीहा प्रखंड के ग्राम पंचायत सुखनदी की ग्रामीण जनता द्वारा जनवितरण प्रणाली विक्रेता, उमेश रजवार, लाईसेंस संख्या- 08/2010 के विरुद्ध राशन वितरण में अनियमितता बरते जाने की शिकायत उपायुक्त शेखर जमुआर के समक्ष की गई थी। प्राप्त शिकायत पर उपायुक्त ने संबंधित राशन डीलर को अविलंब 3 दिनों के अंदर आवंटित सभी माह का राशन वितरण करने का निर्देश दिया गया था एवं कहा गया था कि यदि तीन दिनों तक डीलर लाभुकों के बीच राशन का वितरण नही करेगा तो उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायत की सम्पूर्ण जांच कराई जाएगी। परंतु डीलर द्वारा लाभुकों के बीच राशन का वितरण नही किया गया, जिसे देख उपायुक्त शेखर जमुआर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच दल का गठन कर दिनांक – 5.10.2023 को प्रखंड विकास पदाधिकारी के नेतृत्व में मामले की सम्पूर्ण जांच कराया। जांच में जनवितरण प्रणाली विक्रेता, उमेश रजवार, लाईसेंस संख्या- 08/2010 दुकान में निम्न अनियमितता पाई गई :-

1. ज0वि0प्र0 विक्रेता (उमेश रजवार ) के द्वारा माह अगस्त 2023 में मात्र 0.43 प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण किया गया है। शेष खाद्यान्न की कालाबाजारी की गई है।

2. इनके द्वारा माह जुलाई 2023 में लाभुकों से अंगूठा लगवाकर ऑनलाईन पर्ची नहीं देकर सादा कागज में हाथ से लिखकर लाभुकों को पर्ची दिया गया है, परन्तु राशन नही दिया गया है।

3. इनके द्वारा लाभुकों को ई-पॉस मशीन से निकलने वाले ऑनलाईन पर्ची कभी भी नहीं दिया जाता है।

4. इनके द्वारा माह सितम्बर एवं अक्टूबर 2023 में लाभुकों से अंगूठा लगवाकर लगभग 02 से 03 किग्रा प्रति व्यक्ति राशन की कटौती कर राशन वितरण किया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट हुआ कि, ज०वि०प्र० विक्रेता, उमेश रजवार, ग्राम पंचायत- सुखनदी के खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का घोर उल्लंघन किया गया है तथा जनवितरण प्रणाली के नियम को ताख पर रखते हुए मनमाने ढंग से वितरण किया जा रहा है। प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर डीलर को दोषी पाते हुए उपायुक्त के निर्देश पर उक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेता (उमेश रजवार) ग्राम पंचायत सुखनदी पर सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर इनकी लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की गई है। वहीं उपायुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिले में कोई भी जन वितरण प्रणाली के राशन डीलर द्वारा राशन वितरण में अनियमितता बरतने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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