रांची उपायुक्त ने 4 थानों से संबंधित मामलों में अभियोजन की दी स्वीकृति

On: February 26, 2024 4:23 PM

---Advertisement---
झारखंड वार्ता न्यूज़
रांची:- उपायुक्त रांची, श्री राहुल कुमार सिन्हा द्वारा कोतवाली़, कांके, अरगोड़ा एवं बुण्डू थाना से संबंधित मामले में शस्त्र अधिनियम की धारा अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कांके थाना काण्ड संख्या- 337/23, कोतवाली थाना काण्ड संख्या- 09/2024, अरगोड़ा थाना काण्ड संख्या 438/2023 एवं बुण्डू थाना काण्ड संख्या- 68/23 के प्राथमिकी अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित प्रतिवेदनों का अवलोकन उपरांत शस्त्र अधिनियम की धारा अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।
कांके थाना काण्ड संख्या- 337/23 में सोमा उरांव, पिता-फगुआ उरांव, पता-मुड़ामू, थाना-बेड़ो के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम 25(1-बी)ए/26/35 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति उपायुक्त द्वारा प्रदान की गयी है।
कोतवाली थाना काण्ड संख्या- 09/2024 में गुलाम याजदानी, पिता-गुलाम जिलानी, पता-बेलदार मुहल्ला, डोरण्डा, रांची के विरूद्ध शस्त्र अधिनियम की धारा-25 (1-बी)ए/26/35 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति की गयी है।
अरगोड़ा थाना काण्ड संख्या 438/2023 में ठाकुर धर्मेन्द्र सिंह उर्फ बबलू सिंह, पे0-शिवनाथ प्रसाद सिंह, स्थायी पता-ग्राम-गुरहा, थाना-रेहला, जिला- पलामू एवं वर्तमान पता-3 के टू, हरमू हाउसिंह कॉलोनी, आवास बोर्ड कार्यालय के पास, थाना-अरगोड़ा, जिला-रांची एवं रवीन्द्र सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, पिता-स्व0 जगदीश सिंह, स्थायी पता- जंडोली, थाना-महिपालपुर, जिला-होशियारपुर (पंजाब), वर्तमान पता-7/7, जनता फ्लैट, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, थाना-अरगोड़ा, जिला-रांची के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम की धारा-25(1-बी)ए/26/27/35 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
बुण्डू थाना काण्ड संख्या- 68/23 में निशान हन्नीपूर्ति, पे0-तिन्तुस पूर्ति, सा0-ईदीपिड़ी, थाना-मुरहू, जिला-खूंटी, सुधीर बोदरा, पे0-प्रेम अलबिनुस बोदरा, सा0-माटागड़ा, थाना-बंदगांव, जिला-चाईबासा एवं डहारु प्रधान, पे0-बंधा प्रधान, पता-बुरजू टोला, उलीडीह, थाना-सायको, जिला-खूंटी के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम की धारा-25(1-बी)ए/26/27/35 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।