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कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने सशरीर पेश होने का दिया आदेश

On: March 17, 2024 4:42 PM
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चाईबासा: मानहानि के मुकदमे में झारखंड की चाईबासा जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को समन जारी करते हुए 27 मार्च को पेश होने का आदेश दे दिया है।कोर्ट द्वारा गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद राहुल गांधी के वकील ने अपने वकील के द्वारा अदालत में आवेदन कर सशरीर में उपस्थित होने से छूट मांगी थी लेकिन अदालत ने 14 मार्च 2024 को उनके आवेदन को खारिज करते हुए 27 मार्च को सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी किया है।

बता दें कि राहुल गांधी के द्वारा वर्ष 2018 में भाजपा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था जिसकी शिकायत की गई थी।

भाजपा नेता प्रताप कटियार की याचिका पर चाईबासा एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने सुनवाई करते हुए 27 मार्च, 2024 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। भाजपा नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में वाद दायर कराया था. उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने साल 2018 में भाजपा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

जानकारी के अनुसार, पहले ये मामला रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन चाईबासा में एमपी-एमएलए कोर्ट शुरू होने के बाद इस मामले को चाईबासा ट्रांसफर कर दिया गया था.

अधिवक्ता केशव प्रसाद के मुताबिक अप्रैल 2022 में चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था, जिस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया।इसके बाद कोर्ट ने 27 फरवरी 2024 को गैर जमानती वारंट जारी किया था।

Satyam Jaiswal

सत्यम जायसवाल एक भारतीय पत्रकार हैं, जो झारखंड राज्य के रांची शहर में स्थित "झारखंड वार्ता" नामक मीडिया कंपनी के मालिक हैं। उनके पास प्रबंधन, सार्वजनिक बोलचाल, और कंटेंट क्रिएशन में लगभक एक दशक का अनुभव है। उन्होंने एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से शिक्षा प्राप्त की है और विभिन्न कंपनियों के लिए वीडियो प्रोड्यूसर, एडिटर, और डायरेक्टर के रूप में कार्य किया है। जिसके बाद उन्होंने झारखंड वार्ता की शुरुआत की थी। "झारखंड वार्ता" झारखंड राज्य से संबंधित समाचार और जानकारी प्रदान करती है, जो राज्य के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है।

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