झारखंड पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को SC से सुप्रीम झटका, चुनाव प्रचार के लिए नहीं मिली अंतरिम बेल
रांची : कथित जमीन घोटाले में मनी लांड्रिंग एक्ट आरोप में जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से फिर एक बार सुप्रीम झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव प्रचार के लिए उनकी अंतिम रिहाई की अर्जी ठुकरा दी है।
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत जा रहे थे जिसके लिए वह सुप्रीम कोर्ट भी गए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उन्हें बहुत बड़ा झटका दे दिया है।
ईडी ने उनकी रिहाई का विरोध किया था।कोर्ट ने राहत देने से मना किया। चुनाव के लिए अंतरिम रिहाई मांगी थी। गिरफ्तारी को भी चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत मामले पर संज्ञान ले चुकी है। नियमित बेल याचिका भी खारिज हो चुकी है। ऐसे में गिरफ्तारी को चुनौती पर सुनवाई का आधार नहीं बनता।सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी नाराज़गी जताई कि सोरेन ने याचिका में तथ्य छुपाए। 4 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था। नियमित बेल भी लंबित थी। यह बातें छुपाई गईं। सोरेन के लिए पेश कपिल सिब्बल ने इसे अपनी गलती कहा, लेकिन जजों ने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती।
बताते चलें कि हेमंत सोरेन की याचिका पर 21 मई को लगभग 1.30 घंटा सुनवाई चली थी। इसके बाद बहस सुनवाई टाल दी गई थी। कपिल सिब्बल ने चुनाव का हवाला देते हुए सुनवाई टालने पर विरोध जताया था। तब कोर्ट ने कहा कि उसके पास दूसरे मामले भी सूचीबद्ध हैं। उन्हें भी सुनना है।
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