मनी लांड्रिंग के आरोपी मंत्री आलमगीर की रिमांड 3 दिन और बढ़ी
रांची :कथित टेंडर कमीशन घोटाले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में पेश करते हुए तीन दिनों की रिमांड की मांग की थी जिसका विरोध मंत्री के वकील ने किया था लेकिन कोर्ट ने मंत्री पक्ष की याचिका खारिज करते हुए ईडी को 3 दिन की रिमांड पर सौंप दिया।
बता दें कि ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को पीएस संजीव लाल के ठिकानों से मिले 32 करोड़ 20 लाख रुपये कैश मामले में पूछताछ के लिए समन किया था। जिसको लेकर 14 मई को तरीबन नौ घंटे की पूछताछ के बाद फिर से दूसरे दिन यानी 15 मई को उन्हें बुलाया गया था। वहीं, ईडी ने संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर 15 मई की देर शाम आलमगीर आलम को पूछताछ के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद ईडी ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को लगातार रिमांड पर ले रखा है। जिसके तहत पिछले दो बार से रिमांड में लेकर ईडी मंत्री से पूछताछ कर चुकी है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद PMLA कोर्ट के विशेष न्यायधीश पीके शर्मा की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने ED को मंत्री की और तीन दिन की रिमांड की मांग को मंजूरी दे दी है।
ईडी ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से और तीनों दिनों तक पूछताछ करेगी। आदालत ने इसकी इजाजत दे दी है। दअसल मंत्री आलमगीर आलम टेंडर घोटाला और कमीशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी है। जिसको लेकर ईडी पूछताछ लिए रिमांड पर ले रखा है। इससे पहले सोमवार को आलमगीर आलम की पांच दिनों की रिमांड अवधि पूरी हो गयी थी। जिसके बाद ईडी ने उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया।
वहीं, ईडी के लिए विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका ने पैरवी की। उन्होंने ने मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ के लिए 5 दिनों की रिमांड अवधि की मांग की। जिसमें आदालत ने दोनों पक्षों को सुने के बाद ईडी को तीन दिनों तक की रिमंड अवधि की अनुमित प्रदान की।
- Advertisement -