

रांची: लंबे समय से नगर निकाय और नगर निगम चुनाव की आस लगाए बैठे लोगों के लिए खुशखबरी है। झारखंड हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार को 4 महीने के अंदर चुनाव कराने का आदेश दे दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले की झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई, इस दौरान कोर्ट के आदेश पर राज्य के मुख्य सचिव भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहे.जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई के दौरान एक बार फिर सरकार की ओर से नगर निकाय चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों की जानकारी दी गई। सरकार ने कोर्ट को ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे ट्रिपल टेस्ट की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी।
प्रार्थी रोशनी खलखो व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए चार माह के अंदर प्रक्रिया शुरू करने को कहा है।
दरअसल, पिछले दिनों इस मामले में दायर अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताई थी. प्रार्थी अरुण कुमार झा का कहना है कि कोर्ट ने चार माह के अंदर चुनाव कराने का आदेश देकर नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है. गौरतलब है कि इस मामले में रोशनी खलखो, अरुण कुमार झा, विनोद सिंह व सुनील यादव की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
ट्रिपल टेस्ट कराने में उलझी है सरकार
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October 15, 2026
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