रांची: रात में DJ बजाने वालों के खिलाफ शिकायत के लिए SSP ने जारी किया फोन नंबर
रांची: झारखंड में रात दस के बाद और भोर के 6 बजे से पहले तक लाउड स्पीकर, DJ और ध्वनी विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। इस संबंध में झारखंड हाई कोर्ट ने ध्वनी प्रदुषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम-2000 की धारा-2 के आलोक में साफ दिशा-निर्देश दे रखा है। पर कहीं-कहीं अभी भी देर रात तक DJ और लाउड स्पीकर बजाये जा रहे हैं।
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