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वक्फ संशोधन अधिनियम आज से लागू, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

On: April 8, 2025 1:46 PM
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Waqf Law: अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने आज (8 अप्रैल, 2025) वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को प्रभावी करने के लिए अधिसूचना जारी की। अधिनियम की धारा 1(2) के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार, 8 अप्रैल, 2025 को अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होने की तिथि निर्धारित की गई। 4 अप्रैल को संसद द्वारा पारित अधिनियम को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। बता दें कि अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। वक्फ (संशोधन) अधिनियम-2025 को लेकर केंद्र सरकार का दावा है कि इससे वक्फ प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जो गरीब मुसलमान अपने अधिकारों से वंचित रहते थे, अब उन्हें अधिकार मिलेंगे।

बता दें कि विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच ये बिल संसद के दोनों से पारित हुआ था। राज्यसभा में इसके पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े थे। लोकसभा में इसके पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े थे। दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था। विपक्षी दलों ने इसे असंवैधानिक करार दिया था।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

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