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बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी नहीं मिलने पर झारखंड की महिला जज सुप्रीम कोर्ट पहुंची, 29 मई को होगी सुनवाई

On: May 27, 2025 5:13 PM
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रांची: झारखंड की एक महिला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज(एडीजे) ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया कि उनका तबादला हो गया है। जिसके चलते उन्होंने अपने बच्चे की देखभाल के लिए 10 जून से दिसंबर तक छुट्टी मांगी थी। लेकिन उनके आवेदन को रद्द कर दिया गया।

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िला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के वकील ने मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायाधीश ए.जी. मसीह की पीठ से आवेदन पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। इसके बाद न्यायालय ने यह पूछा कि छुट्टी का आवेदन रद्द करने की क्या वजह है। जवाब में एडीजे ने कहा कि इसकी वजह मालूम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई को इस पर सुनवाई की बात कही।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

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