हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा, विधायकी रहेगी या जाएगी?

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मऊ: मऊ सदर से सुभासपा (SBSP) विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ MP-MLA कोर्ट ने शनिवार को बड़ी सजा सुनाई है। हेट स्पीच के मामले में कोर्ट ने 2 साल की सजा तीन हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने अब्बास के साथ ही उनके चुनाव एजेंट मंसूर को 6 महीने की सजा सुनाई हैं। साथ ही एक हजार का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने आज सुबह साढ़े 11 बजे दोनों को दोषी करार दिया था, जबकि अब्बास के छोटे भाई उमर अंसारी को बरी कर दिया था।
सजा के ऐलान से पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि सजा की समय सीमा अब्बास अंसारी की विधायकी पर असर डाल सकती है। हालांकि, अब यह स्पष्ट हो गया है कि अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता सुरक्षित है। क्योंकि अगर अब्बास अंसारी को दो साल से ज्यादा की सजा होती, तो उन्हें अपनी विधानसभा की कुर्सी छोड़नी पड़ती। हालांकि, मऊ की सीजेएम कोर्ट ने उन्हें ठीक दो साल की सजा सुनाई है।
मामला 3 मार्च 2022 का है, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में सरकार बनने पर अधिकारियों को ‘ठीक से देख लेने’ की धमकी दी थी। इस भड़काऊ बयान को लेकर विरोध हुआ और मऊ कोतवाली के तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। करीब तीन साल चली सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट में सजा के ऐलान के बाद अब्बास अंसारी ने तय किया है कि वे मऊ के सीजेएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।