गढ़वा: 9 जून 2025 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार-2006 के अंतर्गत न्याय निर्णयन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्त्ता,गढ़वा राज महेश्वरम के द्वारा खाद्य सुरक्षा से संबंधित विभिन्न 13 (तेरह) वादों का निष्पादन किया गया। जिसमें अवमानक-08,गलत ब्रांडेड-02, बाह्य पदार्थ-03 के वादे थे। जिन खाद्य नमूनों के विरूद्ध कार्रवाई की गई, उसमे गोंद लड्डू, हल्दी पाउडर, Suhagin Edible Vegetable Oil, पनीर, Panchakanya Maida, बूंदी लड्डू, खीरमोहन, बर्फी, नंदन घी, सुपर एवं नमकीन शामिल थे।
संबंधित खाद्य प्रतिष्ठानों पर कुल 2,85,000 /(दो लाख पचासी हजार) रूपये का जुर्माना लगाया गया। जिसमें गढ़वा शहरी क्षेत्र के दुकान/प्रतिष्ठान- 09, रंका – 02, मझिआंव – 02 है। इन सभी प्रतिष्ठानों पर अधिरोपित जुर्माना की राशि चलान के माध्यम से जमा करने का निर्देश दिया गया।
इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अंजना रानी मिंज, प्रधान सहायक प्रमोद कुमार पाण्डेय एवं विवेक तिवारी उपस्थित थे।