रांची: आदिवासी कुड़मी समाज, केंद्रीय समिति एवं अन्य संगठनों/दलों द्वारा 20 सितंबर को रेलवे स्टेशनों पर रेल परिचालन बाधित करने की घोषणा के मद्देनज़र प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए विशेष आदेश जारी किया है।
अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची ने बी.एन.एस.एस. की धारा 163 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मुरी, सिल्ली, खलारी एवं टाटीसिल्वे रेलवे स्टेशन परिसर के 300 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 19 सितंबर 2025 की रात 08:00 बजे से 21 सितंबर 2025 की सुबह 08:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
निषेधाज्ञा के तहत लागू रहेंगे ये प्रतिबंध
1. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्रित होना वर्जित रहेगा। (सरकारी कार्य, न्यायालयीय कार्य, धार्मिक अनुष्ठान एवं अंत्येष्टि कार्यक्रम को छूट होगी)
2. किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र (बंदूक, रायफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि) लेकर चलना मना होगा।
(सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छूट)
3. हरवे-हथियार (लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला आदि) लेकर चलना निषिद्ध रहेगा।
(सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छूट)
4. धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा।
5. ध्वनि-विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर, माइक आदि) का उपयोग वर्जित रहेगा।
(सरकारी कार्य में संलग्न पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छूट)
आंदोलन की पृष्ठभूमि
कुड़मी समुदाय लंबे समय से अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहा है। इसी को लेकर 20 सितंबर को विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रेल रोको आंदोलन की चेतावनी दी गई है। प्रशासन को आशंका है कि इससे विधि-व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
प्रशासन की अपील
प्रशासन ने आम जनता से शांति बनाए रखने और निषेधाज्ञा का पालन करने की अपील की है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
कुड़मी समाज के आंदोलन को लेकर प्रशासन अलर्ट, रांची के इन 4 रेलवे स्टेशनों के आसपास निषेधाज्ञा लागू

