गढ़वा: अनुमंडल दंडाधिकारी संजय कुमार ने अवैध बालू उठाव को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए मझिआंव और गढ़वा सदर प्रखंड के 12 लोगों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई शुरू की है।
एसडीएम ने बताया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) की ओर से फिलहाल सभी नदी घाटों से बालू उठाव पर पूर्ण प्रतिबंध है। साथ ही, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत नदी घाटों के आसपास बालू उठाव, परिवहन और भंडारण पर विशेष निषेधाज्ञा लागू है।
इसके बावजूद लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ लोग संगठित रूप से अवैध बालू उठाव कर रहे हैं, जिससे कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका है। इसी के तहत गढ़वा प्रखंड के 8 और मझिआंव प्रखंड के 4 लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई।
कार्रवाई की जद में आए लोगों में अखिलेश जायसवाल, सुनील जायसवाल, सरवन तिवारी, बुधन बिंद, आनंद सिंह, तोफो खान, सुनील यादव, नूर आलम, नागेंद्र यादव, बबलू मेहता, विक्रमा यादव और प्रयाग चौधरी शामिल हैं। सभी को कारण पृच्छा के साथ एसडीएम कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
एसडीएम ने बताया कि दो दिन पहले भी गढ़वा प्रखंड के 11 लोगों पर इसी तरह की कार्रवाई की गई थी। जल्द ही अनुमंडल क्षेत्र के अन्य प्रखंडों में भी ऐसे लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह अभियान एनजीटी के आदेशों के अनुपालन और अवैध खनन रोकने के लिए जारी रहेगा।