‘अजित पवार गुट ही असली एनसीपी’, लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार गुट को विधानसभा स्पीकर ने दिया झटका

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झारखंड वार्ता न्यूज़

Maharashtra:- अजित पवार गुट को महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने बड़ी राहत दी है. विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अजित पक्ष गुट को ही असली एनसीपी घोषित किया है. एनसीपी विधायकों की अयोग्यता को लेकर गुरुवार को स्पीकर ने कहा, विधानसभा में विधायकों की संख्या बल के आधार पर अजित पवार का गुट ही असली एनसीपी है. स्पीकर का यह फैसला शरद पवार गुट के लिए बड़ा झटका है. स्पीकर ने कहा कि अजित पवार गुट के पास 41 विधायकों का विधायकों का बहुमत है. इसी के साथ स्पीकर ने विधायकों की अयोग्यता की याचिका को रद्द कर दिया और सभी को योग्य ठहराया.

स्पीकर ने खारिज की दलील

अपने फैसले में राहुल नार्वेकर ने कहा, ‘शरद पवार गुट ने यह दलील दी थी कि विधायी बहुमत के तहत इस मामले का फैसला नहीं हो सकता, उनकी यह दलील स्वीकार करने लायक नहीं है. अजित पवार गुट के पास 41 विधायकों का समर्थन है. यह निर्विवाद है. मैं समझता हूं कि असली राजनीतिक दल को विधायक दल के बहुमत से परिभाषित किया जा सकता है. संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों का राजनीतिक दलों की ओर से गलत इस्तेमाल किया जाना एनसीपी के मामले में साफ है. विधायी बहुमत अजित पवार गुट के पास है. इसलिए अजित पवार का गुट असली एनसीपी है यह तय हुआ. ‘ महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार पिछले साल जुलाई में एनसीपी के ज्यादातर विधायकों के साथ अलग होकर बाद में एकनाथ शिंदे के अगुआई वाली बीजेपी-शिवसेना सरकार में शामिल हो गए थे, जिससे एनसीपी टूट गई.

SC पहुंचा शरद पवार गुट

स्पीकर के फैसले से पहले चुनाव आयोग ने 6 फरवरी को अजित पवार गुट को ही असली एनसीपी माना था. इस घोषणा से पार्टी संस्थापक शरद पवार को बड़ा झटका लगा था. आयोग ने अजित पवार गुट को एनसीपी का चुनाव चिह्न ‘घड़ी’ भी आवंटित कर दिया था. कांग्रेस से निष्कासन के बाद 1999 में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पी. संगमा और तारिक अनवर के साथ शरद पवार ने एनसीपी की नींव रखी थी.

अब शरद पवार ने अजित पवार गुट को असली एनसीपी के तौर पर मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इससे पहले अजित पवार गुट ने वकील अभिकल्प प्रताप सिंह के जरिए एक कैविएट दायर की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगर शरद पवार समूह सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो उसके पक्ष में कोई एकतरफा आदेश पारित न किया जाए.

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