Jaipur Serial Bomb Blast: जयपुर में साल 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के बाद मिले जिंदा बम मामले में बड़ा फैसला आया है। विशेष अदालत ने इस मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। अब अदालत आठ अप्रैल को दोषियों की सजा पर फैसला सुनाएगी। 13 मई को 2008 को जयपुर में आठ सीरियल बम धमाकों के बाद नौंवा बम चांदपोल बाजार के गेस्ट हाउस के पास मिला था। इन धमाकों में 71 लोगों की मौत हो गई थी, और 200 लोग घायल हो गए थे। जिंदा बम प्लांट करने के मामले में जज रमेश कुमार जोशी की विशेष अदालत ने आज मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी, सैफुर रहमान और मोहम्मद सलमान को दोषी ठहराया है। जिन चार आतंकियों को दोषी करार दिया गया है उनमें सैफुर्रहमान और मोहम्मद सैफ जयपुर सेंट्रल जेल में बंद है। वहीं, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज जमानत पर बाहर है।
इससे पहले, 20 दिसंबर 2019 को जयपुर बम ब्लास्ट की विशेष अदालत ने सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और एक अन्य नाबालिग को फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि आरोपी शाहबाज अहमद को बरी कर दिया गया था। इसके बाद एटीएस ने 25 दिसंबर 2019 को जिंदा बम मामले में इन्हीं आरोपियों को जेल से गिरफ्तार किया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने 29 मार्च 2023 को विशेष अदालत के फैसले को पलटते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इसके बाद पीड़ितों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की गई थी। दोषी करार होने के बाद कोर्ट से बाहर निकलते हुए आरोपी बेशर्मी के साथ मुस्कुराते हुए नजर आए।