रांची :- बरियातू रोड स्थित चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ जमीन खरीद मामले में गिरफ्तारी के बाद जेल भेजे गए व्यवसायी विष्णु अग्रवाल के रिमांड पर बुधवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में सुनवाई पूरी हो गई।
डी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के लिए 5 दिनों की रिमांड प्रदान की। ईडी के रिमांड मांगे जाने का विष्णु अग्रवाल के अधिवक्ता ने विरोध किया, लेकिन ईडी की ओर से मौजूद विशेष लोक अभियोजक रमित सतेंद्र ने अदालत को बताया कि जमीन घोटाले से जिन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, उनमें विष्णु अग्रवाल भी शामिल हैं और उनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने विष्णु अग्रवाल को 5 दिनों के लिए ईडी रिमांड की मंजूरी दे दी।
सोमवार को रात करीब साढ़े दस बजे ईडी ने विष्णु अग्रवाल को ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय से पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किया था। मंगलवार को कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था।