शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

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नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में जमानत मिल गई है। आज शाम तक वह जेल से बाहर आ सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने यह फैसला दिया। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी और जमानत से इनकार किए जाने को चुनौती देते हुए दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। सीबीआई ने इस मामले में आम आदमी पार्टी के प्रमुख को 26 जून को गिरफ्तार किया था। जब वह ईडी के हिरासत में थे। बाद में उन्हें ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी। लेकिन सीबीआई केस में गिरफ्तारी की वजह से वह जेल से बाहर नहीं निकल पाए।

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