---Advertisement---

आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा, इस मामले में रामपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला

On: November 17, 2025 6:36 PM
---Advertisement---

रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को एक बार फिर बड़ा कानूनी झटका लगा है। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोमवार को आजम खान और उनके बेटे तथा पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दो अलग-अलग पैन कार्ड रखने और फर्जी दस्तावेज़ों के उपयोग के मामले में दोषी ठहराते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है। दोनों को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट से एक किमी दूर गाड़ी से रामपुर जेल लेकर गई। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया।

मामला क्या है?

यह पूरा मामला 2019 का है, जब भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने 2017 के सुवाखेड़ा विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन पत्र में गलत पैन नंबर दिया। आजम खान ने अपने बेटे के लिए दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाए ताकि वह चुनाव लड़ सके। इनकम टैक्स विभाग की जांच में भी दो पैन कार्ड होने की पुष्टि हुई थी।

कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद फैसला

अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने 17 नवंबर को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी। सोमवार को कोर्ट में जज ने सभी आरोपों पर आजम खान और अब्दुल्ला आजम को भारतीय पासपोर्ट अधिनियम और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत दोषी माना और 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई गई। सुनवाई के दौरान भाजपा विधायक आकाश सक्सेना खुद अदालत में मौजूद रहे।

पहले भी कई मामलों में सजा

आजम खान और उनका बेटा अब्दुल्ला पहले भी कई मामलों में दोषी ठहराए जा चुके हैं। जन्म प्रमाण पत्र फर्जीवाड़ा केस में अब्दुल्ला की विधायकी रद्द हो चुकी है। आजम खान हाल ही में सीतापुर जेल से जमानत पर बाहर आए थे। अब्दुल्ला आजम भी कई मामलों में जमानत पर थे।

सुप्रीम कोर्ट से भी मिली थी बड़ी कानूनी चोट

सजा से पूर्व, 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका दिया था। अब्दुल्ला ने पासपोर्ट के लिए फेक डॉक्यूमेंट और दो पैन कार्ड रखने के मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने की याचिका लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एफआईआर रद्द करने का कोई ठोस आधार नहीं है और निचली अदालत की प्रक्रिया में दखल देने की आवश्यकता नहीं है।

2 महीने पहले ही जेल से बाहर आए थे आजम खान

दो महीने पहले ही आजम खान जमानत पर जेल से बाहर आए थे, लेकिन नए फैसले ने उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। पिता-पुत्र पर पहले से चल रहे मुकदमों की लंबी सूची में यह मामला भी जुड़ गया है।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

Join WhatsApp

Join Now

और पढ़ें