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झारखंड वार्ता न्यूज

New Health Insurance Rule: भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव किया है और पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्तियों के लिए 65 साल की आयु सीमा हटा दी है। इससे पहले ग्राहक केवल 65 साल की उम्र तक ही नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते थे। इस संबंध में सर्कुलर जारी कर बीमा कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं।

IRDAI ने अपने गजट नोटिफिकेशन में कहा है कि बीमा कंपनियों को अब ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनाने होंगे, जो कि हर उम्र के लोगों पर लागू होते हों। साथ ही कंपनियों को सीनियर सिटिजन, स्टूडेंट्स, बच्चे और मातृत्व को ध्यान में रखते हुए भी प्रोडक्ट लाने होंगे। पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों के हिसाब से भी कंपनियों को बीमा पॉलिसी लानी होंगी। कंपनियां कैंसर, हार्ट, गुर्दे की समस्या और एड्स जैसी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देने से मना नहीं कर सकेंगी।

नए नियमों के अनुसार, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली कंपनियां अब ट्रेवल पॉलिसी भी दे सकेंगी। साथ ही आयुष इलाज के कवरेज की कोई लिमिट नहीं होगी। आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी में बिना किसी कैप के सम इंश्योर्ड तक कवरेज हासिल होगा। साथ ही मल्टीपल क्लेम की भी इजाजत दे दी गई है। साथ ही पॉलिसी लेने वाले को प्रीमियम भरने के लिए इंस्टालमेंट का विकल्प भी दिया जा सकेगा। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस वेटिंग पीरियड को 48 महीने से घटाकर 36 महीने कर दिया गया है।

बता दें कि पहले, 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को पॉलिसी खरीदने की परमिशन नहीं थी। लेकिन 1 अप्रैल, 2024 से लागू होने वाले बदलावों ने अब किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए पात्र बना दिया है।

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