नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस से जुड़े मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें 18 मार्च, 2026 तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट के आदेश के बाद अब अभिनेता अगली सुनवाई तक जेल से बाहर रहेंगे।
मामले की सुनवाई आज सुबह शुरू हुई, जहां अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर राजपाल यादव दोपहर तीन बजे तक संबंधित राशि जमा कर देते हैं, तभी उनकी जमानत पर विचार किया जाएगा। कोर्ट के निर्देश के अनुसार दोपहर तीन बजे यह जानकारी दी गई कि शिकायतकर्ता कंपनी मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के खाते में डेढ़ करोड़ रुपये जमा कर दिए गए हैं।
राशि जमा होने की पुष्टि के बाद हाई कोर्ट ने अभिनेता को एक लाख रुपये के मुचलके पर 18 मार्च तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी साफ किया कि अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी और तब तक राजपाल यादव को अदालत के सभी निर्देशों का पालन करना होगा।
कोर्ट ने अभिनेता को अगली सुनवाई को लेकर सख्त चेतावनी भी दी। न्यायालय ने कहा कि अगली तारीख पर उन्हें या तो व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हम किसी भी तरह की विसंगति या लापरवाही नहीं चाहते।
गौरतलब है कि इससे पहले 12 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राजपाल यादव के व्यवहार पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली।
इससे पहले 5 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया था और तुरंत सरेंडर करने के निर्देश दिए थे। अदालत के आदेश के बाद राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया था।
अब अंतरिम जमानत मिलने के बाद अभिनेता को अस्थायी राहत जरूर मिली है, लेकिन मामले की अंतिम तस्वीर 18 मार्च की सुनवाई में ही साफ हो पाएगी।











