दुष्कर्म मामले में भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल सश्रम करावास की सजा, 10 लाख रुपए अर्थदंड

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झारखंड वार्ता न्यूज

उत्तर प्रदेश सोनभद्र :– सोनभद्र जिला अंतर्गत दुद्धी विधानसभा सीट से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित के वर्तमान भाजपा विधायक रामदुलार गोंड के खिलाफ सोनभद्र की एमपी एमएलए कोर्ट ने नाबालिक से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 25 साल की कैद की सजा सुनाई है इसके साथ ही कोर्ट ने विधायक पर 10 लख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दे कि भाजपा विधायक रामदुलार गोंड के खिलाफ 4 नवंबर 2014 को उन्हीं की ग्राम सभा की रहने वाली किशोरी ने दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। किशोरी ने रिपोर्ट में लिखा था कि विधायक उसे लगातार 1 वर्ष से दुष्कर्म कर रहा था। उसे समय उसकी उम्र 15 वर्ष थी। उस समय विधायक की पत्नी सूरतन देवी ग्राम प्रधान थी। वही रामदुलार एक दबंग नेता थे।

उन्होंने अपने क्षेत्र में लगातार कार्य करते रहे और वर्ष 2022 में वह भाजपा के दुद्धी क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। इसी दौरान मुकदमे की विवेचना भी लगातार चलती रही और विधायक बनने से कुछ ही दिन पहले पुलिस ने फाइल रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत कर दी थी। कोर्ट में फाइल प्रस्तुत होने के बाद रामदुलार लगातार न्यायालय में प्रस्तुत होते रहे और अपना पक्ष भी रखते रहे। आखिरकार 9 साल चले लंबे मुकदमे में दोषी करार देते हुए 12 दिसंबर 2023 को एमपी एमएलए कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खान की अदालत में उन्हें दुष्कर्म का दोषी पाया गया और न्यायिक हिरासत में सोनभद्र की जेल में भेज दिया गया। वहीं शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट अपर सत्र न्यायालय प्रथम द्वारा मामले की सजा सुनाई गई है।

किशोरी के भाई ने 9 साल तक लड़ी लंबी लड़ाई

पीड़ित किशोरी के भाई ने 9 वर्षों तक अदालत में लगातार लंबी लड़ाई लड़ी है उसने विधायक रामदुलार गोंड पर पैसों का लालच देने के साथ-साथ धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित किशोरी का भाई का कहना है कि विधायक के जेल जाने के बाद उसके बेटे के द्वारा तरह-तरह के धमकियां दी जा रही है। उसने बताया कि उसे जान से मारने और घर जला देने की धमकी मिलने के बाद वह डरा हुआ है।

दूसरे पक्ष ने इसे आधार बनाकर बचने की कोशिश की

दुष्कर्म के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई थी. अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई थी. डीएनए जांच के लिए भी कहा गया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. दूसरे पक्ष ने इसे आधार बनाकर बचने की कोशिश की. मगर, सुनवाई पूरी होने के बाद हमारे हक में फैसला आया. विधायक द्वारा चले गए सारे दांव फेल हो गए।

विधायक ने किशोरी के भाई के खिलाफ 2015 में कराया था फर्जी मुकदमा

पीड़ित किशोरी के भाई ने बताया कि वर्ष 2015 में विधायक रामदुलार गोंड ने उसके खिलाफ एससी/एसटी एक्ट और गुंडा एक्ट में एक फर्जी मुकदमा भी दर्ज कराया था। वर्तमान में पीड़िता अपने पति और एक बच्ची के साथ किसी अन्य जिले में रह रही है। पीड़िता रामदुलार के दुष्कर्म के चलते पैदा हुई बच्ची के भरण पोषण के लिए मुआवजा दिए जाने की मांग न्यायालय में की है।

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