झारखंड वार्ता संवाददाता
गढ़वा: नववर्ष के अवसर पर अन्नराज डैम में पर्यटकों की संभावित भीड़ और पूर्व में हुई डूबने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए गढ़वा अनुमंडल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। इसी क्रम में प्रशासन ने पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सशर्त बोटिंग/स्टीमर सेवा को बहाल करने का निर्णय लिया है, जबकि तैराकी पर लगाया गया प्रतिबंध पूर्ववत प्रभावी रहेगा।
इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा संजय कुमार ने बताया कि पर्यटकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, ताकि नववर्ष पर आने वाले सैलानियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।
गौरतलब है कि 11 अगस्त 2025 से अनुमंडल प्रशासन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्नराज डैम क्षेत्र को “नो स्विमिंग ज़ोन” घोषित किया गया था। इस आदेश के तहत डैम में तैराकी, कूदने, नहाने और अन्य खतरनाक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। साथ ही, किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए उस समय बोटिंग और स्टीमर सेवा पर भी रोक लगा दी गई थी।
अन्नराज डैम के प्रमुख पर्यटन और पिकनिक स्थल होने तथा नववर्ष पर आमजन की बढ़ती मांग को देखते हुए प्रशासन ने आदेश पर पुनर्विचार किया। इसके बाद अब बोटिंग/स्टीमर सेवा को सख्त सुरक्षा शर्तों के साथ पुनः शुरू करने की अनुमति दी गई है।
अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बोटिंग सेवा का संचालन केवल निर्धारित सुरक्षा मानकों के पूर्ण पालन के साथ ही किया जाएगा। इसके अंतर्गत लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य होगा, प्रशिक्षित गोताखोरों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी, साथ ही सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता और सतर्कता बरती जाएगी।
उन्होंने यह भी दोहराया कि डैम क्षेत्र में तैरने, कूदने, नहाने अथवा किसी भी प्रकार की जोखिमपूर्ण गतिविधियों पर प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने नववर्ष पर अन्नराज डैम पहुंचने वाले सभी पर्यटकों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सतर्क रहें।
गढवा: अन्नराज डैम में बोटिंग शुरू, नहाने और तैराकी पर प्रतिबंध














