बजट: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स पेयर्स को थोड़ी राहत देने की कोशिश की, देखें नए स्लैब
एजेंसी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को थोड़ी राहत देने की कोशिश करते हुए आयकर स्लैब में बड़ी छूट की घोषणा करते हुए 15 लाख की आय पर अब 20फीसदी से ज्यादा टैक्स नहीं लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है. इस व्यवस्था में तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे नए टैक्स पेयर्स को ज्यादा लाभ मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं।
बजट के मुताबिक 3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होगा।7 से 10 लाख की आय होने पर 10 फीसदी की दर से आय कर लगेगा। 10 से 12 लाख के टैक्सेबल इनकल पर 15 फीसदी की दर से आयकर लगेगा। 12 से 15 लाख की इनकम पर 20 फीसदी आयकर लगेगा. 15 लाख से ज्यादा के टैक्सेबल आय पर 30 फीसदी की दर से आयकर लगेगा।
15 लाख से ज्यादा आय : 30 प्रतिशत टैक्स
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