सावधान! राजधानी रांची में 4 मई को 22 इलाकों में धारा 163 लागू,इन चीजों की है मनाही!देखें
रांची: प्रदेश की राजधानी रांची में नीट यूजी की परीक्षा को लेकर एहतियात के तौर पर, कदाचार मुक्त और शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने 22 इलाकों में निषेधाज्ञा यानी धारा-163 लगा दी है।
बता दें कि यह निषेधाज्ञा 4 में यानी कल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित NEET-(UG) परीक्षा 2025 के चलते लगायी गयी है। NEET-(UG) की परीक्षा रांची के अलग-अलग 22 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गयी है। इन सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा-163 रहेगा। परीक्षा केंद्रों पर किसी तरह की परेशानी या अनहोनी न हो, इसको लेकर DC मंजूनाथ भजंत्री और DIG सह रांची पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर इन इलाकों में मजिस्ट्रेट के साथ फोर्स तैनात किये गये हैं। निषेधाज्ञा चार मई को दिन के 11 बजे से रात के आठ बजे तक प्रभावी रहगी।
- Advertisement -