Sunday, July 27, 2025

सीएम केजरीवाल का आखिरी दांव!SC में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई,मिलेगी राहत या आफत!

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नई दिल्ली: कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है।उन्हे शराब घोटाले में मनी लांड्रिंग के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। जहां से कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। इधर अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार कर दिया था। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाली है।

सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर उन्हें राहत देती है या उनकी आफत बरकरार रहती है देखना है।

दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाला मामले में गिरफ्तार हुईं बीआरएस नेता के. कविता को एक बार फिर झटका लगा है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है।सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद आज सोमवार (15 अप्रैल) को कोर्ट में पेश किया गया था।अदालत में सीबीआई ने 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी।

वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया भी कथित शराब घोटाले में जेल में बंद हैं। उनकी भी जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली है।वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। देखना है उन्हें जमानत मिलती है या उनकी भी आफत बरकरार रहती है।

चूंकि 23 तारीख को ईडी के केस में भी के. कविता की कस्टडी खत्म हो रही है, इसलिए उन्हें 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया. इसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा।

दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है और प्रवर्तन निदेशालय उन्हें राउज एवेन्यू की विशेष अदालत के समक्ष पेश करेगी।विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने ईडी की मांग पर केजरीवाल को एक अप्रैल को न्यायिक हिरासत में 15 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया था।

आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

न्यायिक हिरासत के लिए जांच एजेंसी की मांग का सीएम की तरफ से विरोध नहीं किया गया था। वहीं, दूसरी तरफ गिरफ्तारी व इसके बाद दी गई ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने के हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध केजरीवाल की अपील याचिका पर आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होनी है।

ईडी ने रखा था अपना पक्ष

प्रवर्तन निदेशालय ने तर्क दिया था कि केजरीवाल पूछताछ के दौरान जांच एजेंसी को गुमराह कर रहे थे। यह भी कहा था कि जांच एजेंसी न सिर्फ घोटाले से हु्ए आय का पता लगा रही है, बल्कि अपराध से हुई आय से संबंधित गतिविधियों में शामिल अन्य व्यक्तियों की भी पहचान कर रही है।

ईडी ने कहा था कि सीएम केजरीवाल अत्यधिक प्रभावशाली हैं और अगर उन्हें रिहा किया जाता है तो वह गवाहों को प्रभावित करने के साथ ही सुबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। 21 मार्च को अरेस्ट किए गए केजरीवाल को ईडी ने दो बार में दस दिन की रिमांड ली थी।

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