कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से जबरदस्त झटका,केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में याचिका खारिज

ख़बर को शेयर करें।

रांची: केरल के वायानाड कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया है। यह झटका उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दिया जिस पर पहले न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

मानहानि मामले में उनकी याचिका को झारखंड उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मानहानि मामले में उनकी याचिका को झारखंड उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

बता दें कि राहुल गांधी निचली अदालत की ओर से जारी किए गए समन के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे थे।दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसे खारिज कर दिया.पिछले महीने झारखंड हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत के रिकॉर्ड मांगे थे. याचिका में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ गांधी की कथित अपमानजनक टिप्पणी पर बीजेपी के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि मामले में रांची जिला कोर्ट की ओर से पारित आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी.

मामला कुछ इस प्रकार है बीजेपी नेता नवीन झा ने 28 अप्रैल, 2018 को रांची कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि 18 मार्च 2018 को कांग्रेस के प्लेनरी सेशन में राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ भाषण दिया था और शाह को हत्या का आरोपी बताया था. शिकायत में कहा गया था कि गांधी द्वारा दिया गया बयान न केवल झूठा था बल्कि यह उन सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और नेताओं का अपमान है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं.

इसके बाद रांची की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने झा की शिकायत को खारिज कर दिया था. इसके बाद उन्होंने रांची के न्यायिक आयुक्त के सामने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी. रांची न्यायिक आयुक्त ने 15 सितंबर, 2018 को पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दे दी थी.

इसके बाद मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की फिर से जांच करने और एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया. नतीजतन, मजिस्ट्रेट ने 28 नवंबर, 2018 को संज्ञान लिया और समन जारी किया. इसके बाद राहुल गांधी ने 15 सितंबर 2018 को रांची न्यायिक आयुक्त द्वारा जारी पुनरीक्षण आदेश को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. 16 मई, 2023 को जस्टिस अंबुज नाथ की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने तर्क दिया था कि याचिकाकर्ता को मामले में पीड़ित व्यक्ति नहीं माना जा सकता है.

Video thumbnail
गुड फ्राइडे पर बरडीह क्रुस टोंगरी में आस्था से भरा क्रुस रास्ता धार्मिक कार्यक्रम
01:35
Video thumbnail
पालकोट के सोहर साहु सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शारीरिक योग और बालसभा का आयोजन
01:12
Video thumbnail
रांची में पहली बार भारतीय वायुसेना का एयर शो
00:54
Video thumbnail
बिशुनपुर प्रखंड के बड़का दोहर आंगनबाड़ी केंद्र में नहीं होती बच्चों की पढ़ाई
01:53
Video thumbnail
विकास माली के होटल विकास इन में हुआ जानलेवा हमला, पत्नी सहित कई घायल
01:07
Video thumbnail
बंगाल में हिंदू लक्षित हिंसा एवं राज्य सरकार की अकर्मन्यता पर राष्ट्रव्यापी आक्रोश प्रदर्शन
01:42
Video thumbnail
मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत वितरित पशुओं की हुई स्थल जांच, सभी लाभुक संतोषजनक पाए गए
00:57
Video thumbnail
सड़क दुर्घटना में एक वृद्ध की हुई मौत, दो अन्य दुर्घटना में दो लोग गंभीर रूप से हुए घायल
01:49
Video thumbnail
गुमला में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का चौथा चरण सम्पन्न, 48 शिकायतों का त्वरित निष्पादन
01:51
Video thumbnail
गुमला में दो दिवसीय नेत्र चिकित्सा शिविर का समापन
01:16
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Related Articles

- Advertisement -

Latest Articles