अनुमण्डल पदाधिकारी सदर के तत्कालीन दो पेशकारों के खिलाफ डीसी ने दी अभियोजन की स्वीकृति

On: December 11, 2023 7:30 PM

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झारखंड वार्ता
* उपायुक्त, रांची श्री राहुल कुमार सिन्हा ने दी अभियोजन की स्वीकृति
* कोतवाली थाना काण्ड संख्या-864/15 दिनांक 15.11.2015 के प्राथमिकी अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति
* भारतीय दण्ड संहिता की धारा-420/466/477 (ए) 34 भा.द.वि. के उपबंधओं के अधीन अपराधों के लिए अभियोजन की स्वीकृति
रांची:- उपायुक्त, श्री राहुल कुमार सिन्हा ने अनुमण्डल पदाधिकारी सदर के तत्कालीन दो पेशकारों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की है। कोतवाली थाना काण्ड संख्या-864/15 दिनांक 15.11.2015 के प्राथमिकी अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-420/466/477 (ए) 34 भा.द.वि. के उपबंधों के अधीन अपराधों के लिए अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
कोतवाली थाना काण्ड संख्या-864/15 दिनांक 15.11.2015 के जिन प्राथमिकी अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति उपायुक्त द्वारा दी गयी हैं, उनके नाम निम्न हैं:-
1. नितेश कुमार, तत्कालीन पेशकार, अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर।
2. रमेश कुमार राम उर्फ रमेश कुमार, तत्कालीन पेशकार, अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर।
उपायुक्त द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव, अनुसंधानकर्ता का प्रतिवेदन, प्राथमिकी, पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली, रांची का पर्यवेक्षण टिप्पणी, पुलिस अधीक्षक नगर रांची का प्रतिवेदन, काण्ड दैनिकी एवं अन्य अभिलेखों अवलोकन उपरांत सरकारी सेवकों के मामले में धारा 197 द.प्र.स. के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।