रांची :- झारखंड हाइकोर्ट ने पलामू, गढ़वा और लातेहार के डीसी और एसपी को निर्देश दिया है कि वे अवैध माइनिंग करने वाले वाहनों की चेकिंग करें और 2 सप्ताह में रिपोर्ट हाइकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें. मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि बड़े वाहनों से लौह अयस्क समेत अन्य खनिजों की अवैध तरीके से ट्रांसपोर्टिंग की बात कही जा रही है. अभियान चलाकर इसकी चेकिंग करें और अदालत को रिपोर्ट दें.
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. पूर्व में इन तीनों जिलों में अवैध माइनिंग की जांच को लेकर गठित 3 सदस्यीय कमिटी की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की जा चुकी है. इस संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता पंकज यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है.
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