दिल्ली HC ने पीएम मोदी को चुनाव लड़ने से रोकने वाली याचिका खारिज की

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झारखंड वार्ता न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को हिंदू और सिख देवी-देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छह साल के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

यह याचिका पेशे से वकील आनंद एस जोंधले ने दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वह चुनाव आयोग को कैसे काम करना है इसका आदेश नहीं दे सकता है।

Satyam Jaiswal

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