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डीएलएसए,सिविल कोर्ट जमशेदपुर ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय,सुंदरनगर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की

On: December 6, 2025 8:11 PM
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जमशेदपुर:डीएलएसए,सिविल कोर्ट,जमशेदपुर के सचिव महोदय के आदेशानुसार कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय,सुंदरनगर में लीगल लिट्रेसी क्लब के सदस्यों के संग जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया गया जिसमें HIV/AIDS के बारे में विस्तार से बताया कि एचआईवी (HIV) वायरस के कारण होता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है,जिससे आम बीमारियाँ भी गंभीर रूप ले सकती हैं।

HIV/AIDS के लक्षणों में जैसे शरीर बहुत कमजोर हो जाना,गंभीर संक्रमण(फेफड़े, दिमाग,आंत आदि),बार-बार निमोनिया,याददाश्त कमजोर होना,गंभीर वजन कम होना को बताया गया।
HIV/AIDS से बचाव के बारे में जागरूकता,सुरक्षित यौन संबंध,संक्रमित सुई/ब्लेड का उपयोग न करें,संक्रमित रक्त से बचाव,गर्भवती महिलाओं के लिए जांच,नियमित जांच के बारे में प्रकाश डाला गया।
उपचार के विषय पर HIV/AIDS का अभी तक पूर्ण इलाज नहीं है,लेकिन ART (Antiretroviral Therapy)से वायरस कंट्रोल में रहता है,रोगी सामान्य जीवन जी सकता है,संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाता है। HIV-positive व्यक्ति को ART (इलाज) का कानूनी अधिकार है —सरकार मुफ्त या सुलभ इलाज मुहैया कराने की दायित्व है को बताया गया।
कानूनी अधिकार पर भी जागरूक किया गया जिसके तहत HIV and AIDS (Prevention and Control)Act,2017 के बारे में एक्ट हमें यह बता है कि HIV-positive लोगों से समाज में भेदभाव नहीं करना है। यदि कोई व्यक्ति HIV-positive है,तो उसे भी रोजगार,शिक्षा,स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक सुविधाएं,बीमा,सार्वजनिक कार्यालय आदि से वंचित या भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने HIV-positive व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव या घृणा-भड़काऊ प्रचार किया, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है,साथ में जेल या जुर्माने की सज़ा भी तय है। गोपनीय (confidential) रखा जाता है बिना व्यक्ति की अनुमति के उसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। HIV-positive व्यक्ति को ART(इलाज) का कानूनी अधिकार है सरकार मुफ्त या सुलभ इलाज मुहैया कराने की दायित्व है।
HIV/AIDS पोसेटिव को शिकायत करने का भी अधिकार है
यदि कोई व्यक्ति HIV के कारण भेदभाव शिकार होता है तो वे
जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA),स्वास्थ्य विभाग,पुलिस को शिकायत दर्ज कर सकते हैं को बताया।
साथ ही साथ डीएलएसए के बारे,निःशुल्क कानूनी परामर्श के लिए नंबर 15100,चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098,महिला हेल्पलाइन नंबर 181,निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा नंबर 108,पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100/112 पर भी जानकारी साझा की गई।
इस जागरूकता कार्यक्रम में अधिकार मित्र(पीएलभी)अरुण रजक,निताई गोराई, सूरज कुमार,नीलेश कुमार उपस्थित रहे।

Satish Sinha

मैं सतीश सिन्हा, बीते 38 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हूँ। इस दौरान मैंने कई अखबारों और समाचार चैनलों में रिपोर्टर के रूप में कार्य करते हुए न केवल खबरों को पाठकों और दर्शकों तक पहुँचाने का कार्य किया, बल्कि समाज की समस्याओं, आम जनता की आवाज़ और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की वास्तविक तस्वीर को इमानदारी से उजागर करने का प्रयास भी निरंतर करता रहा हूँ। पिछले तकरीबन 6 वर्षों से मैं 'झारखंड वार्ता' से जुड़ा हूँ और क्षेत्रीय से जिले की हर छोटी-बड़ी घटनाओं की सटीक व निष्पक्ष रिपोर्टिंग के माध्यम से पत्रकारिता को नई ऊँचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ।

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