डालसा के द्वारा डोर टू डोर कार्यक्रम का किया गया आयोजन

On: February 9, 2024 2:42 AM

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दिनेश बनर्जी
सिल्ली:- सिल्ली प्रखंड के लोटा गांव में डालसा का डोर-टू-डोर कार्यक्रम पीएलवी तारा मिंज व देवी ने लोक अदालत कर ग्रामीणों को जानकारी दी। वहीं
अधिवक्ता सौरभ पाण्डेय ने विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व पीड़ित मुआवजा के बारे में बताया रांची के झालसा निर्देश न्यायुक्त के निर्देश पर सिल्ली प्रखण्ड के लोटा गांव में डोर-टू-डोर विधिक सेवा आपके द्वार कार्यक्रम का अयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में अधिवक्ता राजेश कुमार सिन्हा, सौरभ कुमार पाण्डेय, पीएलवी तारा मिंज, शिला देवी, पार्वती देवी एवं राजा उपस्थित थे।
अधिवक्ता राजेश कुमार सिन्हा ने बाल-विवाह, दहेज प्रथा, डायन बिसाही, कन्या भ्रूण हत्या इत्यादि विषय के संबंध में न्याय प्राप्त करने के उपाय के बारे में बताया। ग्रामीणों को डालसा के तरफ से निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के तरीकों के बारे में बताया। अधिवक्ता सौरभ कुमार पाण्डेय ने पीड़ित मुआवजा के बारे में विस्तृत से जानकारी दी। डायन बिसाही के बारे में भी उन्होंन कहा कि डायन बिसाही के मामले में एक दूसरे की हत्या करना गलत है। जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तारा मिंज, शिला देवी ने गरीब तबके के लोगों को वृद्धा पेंशन और मजदूर निबंधन कार्ड एवं उससे होनेवाले लाभ के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा पीएलवी ने घर-घर जाकर लोगों के समस्या को सुना तथा पीड़ित मुआवजा के बारे में भी विस्तार से बताया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित वादों को निबटारा पर जोर देते हुए कहा कि ज्ञात हो कि 09 मार्च को आयोजित होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में डालसा के पीएलवी के द्वारा जानकारी दी गयी। तारा मिंज ने कहा कि न्यायालय में कोई भी वाद लंबित हैं, तो राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अपने वादों का निबटरा करा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक सुलहनीय मामले, दीवानी से संबंधित मामले, श्रम से संबंधित वाद, वैवाहिक वाद, पारिवारिक वाद, उत्पाद से संबंधित मामले, चेक बाउंस के मामले, वन विभाग के मामले, बिजली से संबंधित मामले, ट्रैफिक चालान से संबंधित मामले साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण, मोटरयान, माप-तौल से संबंधित वाद एवं वैवाहिक से संबंधित मामलों को चिन्हित करके पक्षकारों को नोटिस भेजा जा रहा है।