धन शोधन मामले में ईडी के समन पर सुप्रीम कोर्ट ने सीएम हेमंत को दी बड़ी राहत…!

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रांची: सुप्रीम कोर्ट ने कथित धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन के मामले में सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है।आज इस मामले में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अनुरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ को जानकारी दी गई कि सीएम हेमंत सोरेन की जगह उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अधिवक्ता मुकुल रोहतगी उनका पक्ष रखेंगे।जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर अगली तिथि 18 सितंबर को तय कर दी।

वही रिपोर्ट्स के मुताबिक एक जूनियर अधिवक्ता के अनुरोध पर सोमवार 18 सितंबर सुनवाई तिथि तय की गई और सीएम हेमंत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रहतोगी के द्वारा बहस करने की अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

गौरतलब हो कि झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन ने रांची में ईडी के कार्यालय में 14 अगस्त को उपस्थित होने और धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए भेजे गए समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

शीर्ष अदालत का रुख किया है। इससे पहले,

इसके पहले भी ईडी के बुलावे पर सीएम हेमंत सोरेन रांची स्थित जोनल कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए थे और उन्होंने कथित रूप से चिट्ठी भेज कर कहा था कि उनकी याचिका पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो फिर से दोबारा ईडी समन न करें।

इसके पूर्व के ईडी के समन पर सीएम हेमंत ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का हवाला देते हुए कथित रक्षा भूमि घोटाला मामले में ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे।

ईडी ने राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े एक अन्य धनशोधन मामले में पिछले साल 17 नवंबर को झामुमो के नेता हेमंत सोरेन (48) से नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।

केंद्रीय जांच एजेंसी एक दर्जन से अधिक भूमि सौदों की जांच कर रही है, जिसमें रक्षा भूमि से संबंधित एक सौदा भी शामिल है। इस मामले में कथित तौर पर माफिया, बिचौलियों और नौकरशाहों के एक समूह ने मिलीभगत करके जाली दस्तावेज बनाये थे।

ईडी ने राज्य में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें हेमंत सोरेन के राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा भी शामिल हैं।

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