झारखंड वार्ता डेस्क
गुवा (पश्चिमी सिंहभूम)। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुवा स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में करोड़ों रुपये के गबन
का मामला सामने आया है। इस मामले में बैंक के पूर्व वरीय शाखा प्रबंधक सुदीप सिंकु को दोषी पाया गया है। हजारीबाग मंडल कार्यालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। गुवा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है।
गुवा थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने बताया कि गुवा बाजार स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में तैनात रहे पूर्व वरीय शाखा प्रबंधक सुदीप सिंकु पर करोड़ों रुपये की हेराफेरी का आरोप है। इस संबंध में जमशेदपुर कदमा शाखा के वरीय प्रबंधक विश्वजीत कुमार द्वारा कराई गई विशेष लेखा परीक्षा में गबन का खुलासा हुआ। रिपोर्ट के आधार पर मुंबई स्थित बैंक मुख्यालय से एक ऑडिट टीम गठित की गई थी, जिसने जांच में गबन की पुष्टि की।

जांच रिपोर्ट के मुताबिक, 1 जुलाई 2021 को गुवा शाखा प्रबंधक रहते हुए सुदीप सिंकु ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के खाते से बिना आदेश दो करोड़ 14 लाख 81 हजार 192 रुपये का अवैध पे-ऑर्डर जारी कर राशि को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद 16 जनवरी 2023 को उन्होंने सेल की अनुमति के बिना धोखाधड़ी कर उक्त राशि का लेन-देन अन्नु देवी, मनोज निषाद, पुनामी बोदरा और कन्हैया कुमार साव के खातों में किया। बाद में इन खातों से रकम की निकासी भी कर ली गई।
थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में पूर्व शाखा प्रबंधक सुदीप सिंकु के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही जिन खातों में रकम का लेन-देन हुआ, उन सभी खाताधारकों के खिलाफ भी जांच चल रही है।
उल्लेखनीय है कि गुवा पोस्ट ऑफिस में हाल ही में हुई हेराफेरी की घटना के बाद बैंक ऑफ इंडिया में करोड़ों रुपये के गबन का मामला उजागर होने से इलाके के लोग आक्रोशित और सशंकित हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं न केवल बैंकिंग व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती हैं, बल्कि आम जनता की जमा पूंजी की सुरक्षा पर भी गहरा संकट खड़ा करती हैं।