पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं, याचिका खारिज

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झारखंड वार्ता न्यूज़

रांची:- पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी बजट सत्र में शामिल होने की याचिका खारिज कर दी है। बुधवार को न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने इस मामले में आदेश जारी किया। झारखंड हाईकोर्ट ने 26 फरवरी को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। हेमंत सोरेन ने ईडी की स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। अधिवक्ता शिशिर राज ने बताया कि न्यायिक हिरासत में संवैधानिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं इस कारण ही हेमंत सोरेन को बजट सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं मिली है। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने भी इसी आधार पर हेमंत सोरेन की याचिका खारिज की थी।

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