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चतरा: भ्रष्टाचार के 24 साल पुराने मामले में मंगलवार को हजारीबाग एडीजे-2 सह एसीबी कोर्ट की विशेष न्यायाधीश आशा देवी भट्ट ने चतरा के पूर्व सर्किल ऑफिसर राजबल्लभ सिंह को तीन साल की सजा सुनाई है। 5000 रु. जुर्माना भी लगाया है। यह मामला वर्ष 2001 का है, जब राजबल्लभ सिंह चतरा में पदस्थापित थे। एसीबी ने दाखिल-खारिज के लिए 2000 रुपए घूस लेते उन्हें उनके सरकारी आवास पर गिरफ्तार किया था। रांची एसीबी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सुनवाई के दौरान सात गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने उन्हें दोषी माना।

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