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रांची: शुक्रवार को ईडी कोर्ट ने कांग्रेस नेता सह पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उनपर ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर में कमीशन लेने का आरोप है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ईडी कोर्ट ने आलमगीर आलम की जमानत याचिका खारिज कर दी। आलमगीर आलम की ओर से उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत देने की गुहार लगाई गई थी।

आलमगीर आलम को ईडी ने 15 मई को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में हैं। बता दें कि उनके आप्त सचिव संजीव कुमार लाल एवं उसका नौकर जहांगीर आलम के यहां से मिले 32.30 करोड़ रुपये नकद बरामदी के बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया था।

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