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जेल में ही रहेंगे पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, जमानत याचिका खारिज

On: August 9, 2024 1:06 PM
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रांची: शुक्रवार को ईडी कोर्ट ने कांग्रेस नेता सह पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उनपर ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर में कमीशन लेने का आरोप है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ईडी कोर्ट ने आलमगीर आलम की जमानत याचिका खारिज कर दी। आलमगीर आलम की ओर से उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत देने की गुहार लगाई गई थी।

आलमगीर आलम को ईडी ने 15 मई को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में हैं। बता दें कि उनके आप्त सचिव संजीव कुमार लाल एवं उसका नौकर जहांगीर आलम के यहां से मिले 32.30 करोड़ रुपये नकद बरामदी के बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया था।

Vishwajeet

मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। मैं वर्तमान में झारखंड वार्ता (समाचार संस्था) में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। समाचार लेखन, फीचर स्टोरी और डिजिटल कंटेंट तैयार करने में मेरी विशेष रुचि है। सटीक, सरल और प्रभावी भाषा में जानकारी प्रस्तुत करना मेरी ताकत है। समाज, राजनीति, खेल और समसामयिक मुद्दों पर लेखन मेरा पसंदीदा क्षेत्र है। मैं हमेशा तथ्यों पर आधारित और पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। नए विषयों को सीखना और उन्हें रचनात्मक अंदाज में पेश करना मेरी कार्यशैली है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता हूं।

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